कर्नाटक :मंगलुरु में धारा 144 लागू स्कूलों में आज से दसवीं तक की कक्षाएं फिर से शुरू
कर्नाटका में हिजाब पर चल रहे प्रतिबंध पर दसवीं तक की कक्षाएं आज से फिर से शुरू कर दी गई हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा कर दी है।
बोम्मई ने कहा 10 वी तक के स्कूल सोमवार से खुलेंगे उन्होंने डीसी, एसीपी, को शांति समिति की बैठक करने के निर्देश दिए है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थिति की समीक्षा के बाद पीयूसी, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बारे में निर्णय की उम्मीद की जा सकती है।
कर्नाटक में हिजाब विवाद इस साल जनवरी में शुरू हुआ जब राज्य के उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। विरोध के दौरान, कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।
इस घटना के बाद विजयपुरा स्थित शांतेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट में विभिन्न कॉलेजों के छात्र भगवा गमछा पहनकर पहुंचे. यही स्थिति उडुपी जिले के कई कॉलेजों में भी रही।
प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित वर्दी पहन सकते हैं और कॉलेजों में किसी भी अन्य धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी राज्य में कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छात्र समुदाय और आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पारित अंतरिम आदेश को अपलोड किया। याचिकाओं पर सुनवाई 14 फरवरी को जारी रहेगी।
सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा सोमवार से 19 फरवरी तक मंगलुरु शहर पुलिस आयुक्तालय सीमा के भीतर सभी हाई स्कूलों के लगभग 200 मीटर के दायरे में लगाई गई है।
यह कदम हिजाब विवाद को देखते हुए एहतियाती कदम का हिस्सा है। राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टी के बाद सोमवार को हाई स्कूल फिर से खुल रहे हैं।
शहर के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने आदेश जारी किया, जो सोमवार को सुबह 6 बजे से 19 फरवरी को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
आयुक्त ने एक विज्ञप्ति में कहा कि चूंकि मंगलुरु आयुक्तालय वर्तमान में एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को रोकने के लिए आदेश दिए गए हैं।
उडुपी जिला प्रशासन पहले ही इसी अवधि के लिए जिले के सभी हाई स्कूलों के आसपास इसी तरह के आदेश जारी कर चुका है।
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