गुजरात में छात्रा को चूमने पर शिक्षक को 5 साल की जेल
सूरत: वलसाड में 13 वर्षीय छात्रा को किस करने के आरोप में एक स्कूल शिक्षक को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विशेष अदालत ने शिक्षक ओम प्रकाश यादव को दोषी ठहराया, जिसने फरवरी 2018 में लड़की को स्टाफ रूम में बुलाया था और उसका यौन उत्पीड़न किया था।
घटना में कक्षा 6 की छात्रा रोते हुए स्कूल से घर लौटी। जब उसके माता-पिता ने पूछताछ की, तो उसने पूरी घटना बताई। एक छात्रा ने उसे बताया कि यादव उसे कुछ छात्रों की किताबें लेकर स्टाफ रूम में जाँचने के लिए बुला रहा था।
वह एक अन्य छात्रा को साथ लेकर किताबों का एक सेट लेकर कक्षा में चली गई। स्टाफ रूम में यादव ने दूसरी छात्रा को किताबें लेकर कक्षा में वापस जाने को कहा और कहा कि वह उस दिन इतनी किताबें जाँच नहीं करेगा। पीड़िता की सहपाठी के जाने के बाद यादव ने स्टाफ रूम की खिड़की और दरवाज़ा बंद कर दिया और यादव ने यह हरकत की।
विशेष पोक्सो न्यायाधीश एमपी पुरोहित की अदालत ने यादव को दोषी करार दिया और उस पर 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
"अदालत ने लड़की के बयानों के आधार पर उसे दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जब बच्चा स्कूल में होता है तो शिक्षक माता-पिता के बराबर होते हैं। वलसाड के जिला सरकारी वकील अनिल त्रिपाठी ने कहास माज में शिक्षक का स्थान बहुत प्रतिष्ठित है और वह एक सुसंस्कृत समाज और राष्ट्र के विकास में मदद करता है।
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