केरल की अदालत नेअपनी पत्नी को सांप के द्वारा कटवाने के मामले में व्यक्ति को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई
केरल की अदालत नेअपनी पत्नी को सांप के द्वारा कटवाने के मामले में व्यक्ति को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई
केरल के कोल्लम की एक अदालत ने बुधवार को उस व्यक्ति को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई, जो कोबरा का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया था।
अदालत ने सोमवार को सूरज को हत्या का दोषी ठहराया था, जब उसकी 25वर्षीय पत्नी उथरा वह सो रही थी, और उसे जान से मारने के लिए अपनी पत्नी पर एक कोबरा छोड़ दिया। अभियोजन पक्ष ने उसके लिए मौत की सजा की मांग की थी।
25 वर्षीय पत्नी उथरा को अपने घर पर उस समय सांप के काटने का सामना करना पड़ा, जब उनका एक और सांप के काटने का इलाज चल रहा था। वह पहले काटने से उबरने में सफल रही, लेकिन दूसरे काटने से नहीं बच सकी।
उथरा के माता-पिता ने कहा कि वे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्हें मौत की सजा की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि वे मौत की सजा के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
पिछले साल फरवरी में एक वाइपर के साथ पहली बार असफल होने के बाद सूरज का यह दूसरा प्रयास था। दोनों सांपों को एक सांप हैंडलर सुरेश के माध्यम से खरीदा गया था।
ससुराल वाले अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे
मामला पिछले साल मई में सामने आया था जब उथरा के माता-पिता ने उसकी मौत के दो दिन बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सूरज और उसके परिवार के सदस्यों ने उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया था। उथरा के माता-पिता ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके ससुराल वाले उसे अधिक दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें 90 सॉवरेन सोना, ₹5 लाख नकद और एक कार दी।
No comments