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बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका छह जनवरी तक के लिए टाल दी है

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई छह जनवरी तक टाल दी है।


  कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के स्वास्थ्य के संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को भगोड़े अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे में गिरफ्तार किया था।

   ईडी ने सितंबर में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर मलिक के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की थी, जो चार महीने से अधिक समय से मुंबई के कुर्ला इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। 

   इस बीच आर्थर रोड जेल प्रशासन ने भी पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जेल प्रशासन नवाब मलिक को अस्पताल ले जाने की सुविधा दे सकता है।

नवाब मलिक की जमानत याचिका सोमवार को दायर की गई थी, जब यहां की एक विशेष अदालत ने 30 नवंबर को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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