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पंजाब: नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से 10 महीने बाद रिहा हो गए हैं

क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला जेल से रिहा हो गए। उन्हें पिछले साल 20 मई को जेल में बंद किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1988 के रोड रेज मामले में दोषी करार दिया था।

क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्दू के स्वागत के लिए जेल के बाहर खड़े समर्थकों ने ढोल वादकों का भी इंतजाम किया था। नवजोत सिद्धू के समर्थक और समर्थक उनका शानदार स्वागत करने के लिए जेल से बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

  पटियाला शहर में नवजोत सिद्धू के स्वागत के लिए सिद्धू के समर्थकों द्वारा कई जगहों पर नवजोत सिद्धू के कई पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए थे।

जेल के बाहर समर्थकों में से एक ने कहा, सिद्धू की रिहाई से पार्टी कार्यकर्ता काफी खुश हैं।

1988 में एक रोड रेज मामले में 65 वर्षीय गुरनाम सिंह की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद राज्य कांग्रेस के पूर्व प्रमुख को पिछले साल 20 मई को जेल में डाल दिया गया था।

जेल के बाहर समर्थकों में से एक ने कहा, सिद्धू की रिहाई से पार्टी कार्यकर्ता काफी खुश हैं।

जेल के बाहर समर्थकों में से एक ने कहा, सिद्धू की रिहाई से पार्टी कार्यकर्ता काफी खुश हैं।नवजोत सिद्धू की अनुपस्थिति में उनकी टीम द्वारा चलाए जा रहे अकाउंट से शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा गया, "यह सभी को सूचित किया जाता है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा...जैसा कि संबंधित अधिकारियों ने सूचित किया है।

 सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि नवजोत सिद्धू के परिवार को पटियाला जेल से उनकी रिहाई के संबंध में अधिकारियों से सूचना मिली है।


नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से जल्दी क्यों रिहा किया जा रहा है?

 नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी, शनिवार को जेल से जल्द रिहाई के लिए तैयार हैं।

जेल मैनुअल के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू एक महीने में चार छुट्टी पाने के हकदार थे। सिद्धू ने कोई छुट्टी नहीं ली थी, इसलिए उनकी छुट्टी को जेल की सजा में काट ली गई थी।

 दूसरे, कारावास के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के अच्छे आचरण को भी ध्यान में रखा गया।


मामला क्या है?

 नवजोत सिंह सिद्धू 1988 में एक रोड रेज की घटना में आरोपी थे। यह मामला दिसंबर 1988 में सिद्धू और उसके दोस्त पर हमला करने के बाद एक व्यक्ति गुरनाम सिंह की मौत से संबंधित है।

 27 दिसंबर, 1988 को, सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू ने पटियाला में शेरांवाला गेट क्रॉसिंग के पास सड़क के बीच में कथित तौर पर अपनी जिप्सी खड़ी कर दी थी। जब 65 वर्षीय गुरनाम सिंह कार से मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उन्हें एक तरफ हटने को कहा।

 इसके बाद सिद्धू ने सिंह की पिटाई कर दी। उसने कथित तौर पर भागने से पहले सिंह की कार की चाबियां भी निकाल लीं ताकि उसे चिकित्सा सहायता न मिल सके।

सितंबर 1999 में, सिद्धू को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था। हालांकि, दिसंबर 2006 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नवजोत सिंह सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू दोनों को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया, जो हत्या की कोटि में नहीं था। प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 नवजोत सिंह सिद्धू और रूपिंदर सिंह संधू ने बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सिद्धू ने दावा किया कि साक्ष्य विरोधाभासी थे और चिकित्सा राय "अस्पष्ट" थी। 2007 में, अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।

 15 मई, 2018 को, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें धारा 304 (II) (गैर इरादतन हत्या) के तहत बरी कर दिया।

 12 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

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